प्रत्येक ग्राम पंचायत में किया जायेगा युवा समूह का गठन "राजीव युवा मितान क्लब योजना":प्रतिवर्ष 1 लाख रूपये प्रति राजीव युवा नितान क्लब में होगा व्यय

राजीव युवा मितान क्लब गठन प्रक्रिया


  • प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एक राजीव युवा मितान क्लब का गठन किया जायेगा, राज्य शासन के निर्देश पर 2500 से अधिक जनसंख्या वाले ग्राम पंचायतों में एक से अधिक क्लब का गठन किया जा सकेगा।
  • ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ग्राम पंचायत पर 01 क्लब के मान से कुल 11864 एवं नगरीय निकाय क्षेत्रों में कुल 1805 राजीव युवा मितान क्लब का गठन होगा।
  • नगरीय निकाय क्षेत्रों में जनसंख्या के अनुसार एक से अधिक राजीव युवा मितान क्लब का गठन किया जायेगा।
  • रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के कार्यक्षेत्र में भी राजीव युवा मितान क्लब का गठन किया जा सकेगा।
  • राजीव युवा मितान क्लब में 18 से 40 आयु वर्ग के न्यूनतम 20 एवं अधिकतम 40 सदस्य होंगे, जिसमे से कम से कम एक तिहाई महिला सदस्य होंगे। सदस्यों का चयन लिंग, जाति या धर्म के आधार पर नहीं होगा। जिले के प्रभारी मंत्रीजी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो।
  • प्रतिवर्ष 1 लाख रूपये प्रति राजीव युवा नितान क्लब के मान से राशि 132 करोड़ 68 लाख रूपये व्यय होगा। प्रदेश में कुल क्लबों की संख्या 13269 होगी एवं सदस्यों की संख्या न्यूनतम 2.66,380 एवं अधिकतम 5,30,760 होगी।
  • राजीव युवा मितान क्लब के गठन का आदेश, नगर निगम क्षेत्र के लिए आयुक्त नगर निगम तथा नगर पालिका, नगर पंचायत एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के द्वारा किया जायेगा।
  • राजीव युवा मितान क्लब के सामान्य सभा में उसके पदाधिकारी सहित सभी सदस्य होंगे। राजीव युवा मितान क्लब के सदस्यों की नियुक्ति जिले के प्रभारी मंत्री की अनुशंसा पर की जायेगी।

राजीव युवा मितान क्लब विघटन प्रक्रिया

राजीव युवा मितान का गठन / विघटन दो तिहाई बहुमत के आधार पर किया जायेगा। परन्तु जिले के प्रभारी मंत्रीजी का यह विशेषाधिकार होगा कि वह राजीव युवा मितान क्लब का विघटन कभी भी कर सकेंगे।

राजीव युवा मितान क्लब के सामान्य सभा में उसके पदाधिकारी सहित सभी सदस्य होगें जिसका कार्यकाल 01 वित्तीय वर्ष होगा, जिसके समाप्ति उपरान्त आवश्यकतानुसार नवीन क्लब गठन / नवीनीकरण कराना आवश्यक होगा।


राजीव युवा मितान क्लब के किसी सदस्य को जिले के प्रभारी मंत्रीजी की अनुशंसा उपरान्त नगर निगम क्षेत्र के लिए आयुक्त नगर निगम तथा नगर पालिका, नगर पंचायत एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के आदेश द्वारा सदस्यता समाप्त की जा सकेगी।


Rajiv Yuva Mitan Club Scheme में निम्नानुसार पदाधिकारी होंगे

  1. अध्यक्ष- 01
  2. उपाध्यक्ष 02
  3. सचिव- 01
  4. कोषाध्यक्ष – 01
  5. संयुक्त सचिव- 02

राजीव युवा मितान क्लब योजना के उदेश्य

युवा शक्ति राज्य के विकास के लिये एक महत्वपूर्ण पूंजी है। युवाओं को राज्य के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए संगठित कर शासन की विकास योजनाओं के कियान्वयन में सक्रिय सहयोग लेना।

युवाओं को संगठित कर प्रदेश की संस्कृति एवं पर्यावरण का संरक्षण संवर्धन के लिए कार्य करने सामाजिक नेतृत्व प्रदान करते हुए राज्य के आर्थिक विकास की गतिविधियों में प्रभावी रूप से भाग लेकर “गढ़बो नवा छत्तीसगढ़” की मुहिम में साक्षी बनना।


युवाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास करने, स्वावलंबन को बढ़ावा देना, कुपोषण को दूर करने, सामाजिक असमानता / कुरीतियों को दूर करने, शिक्षा को बढ़ावा देना, स्वच्छता अभियान से जोड़ना है एवं सांस्कृतिक सहभागिता को प्रोत्साहन प्रदान करना।

शिक्षा व खेल के माध्यम से स्वस्थ समाज की स्थापना में सहभागी बनने तथा युवाओं में खेल, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धाओं को बढ़ावा देना।

आजादी की लड़ाई के मूल्यों एवं महात्मा गांधीजी के आदर्शों का प्रचार-प्रसार करना तथा ग्राम सुराज की परिकल्पनाओं को पूर्ण करने हेतु सक्रिय भागीदारी निभाना।

राजीव युवा मितान क्लब के सदस्य बनने के लिए पात्रता

राजीव युवा मितान क्लब के सदस्य के बनने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी पुरूष / महिला / ट्रांसजेंडर युवा जिसकी आयु 18 से कम तथा 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा वह अपराधिक प्रवृत्ति का न हो इसके लिए शिक्षित बेरोजगारों को प्राथमिकता दिया जायेगा ।

राजीव युवा मितान क्लब के सदस्य के बनने के लिए शिक्षा, खेल, समाजसेवा, राजनीति, कौशल में उच्च योग्यता रखने वाले युवाओं को प्राथमिकता होगी, एनएसएस / एनसीसी / एनवायके आदि पृष्ठभूमि वाले युवाओं को प्राथमिकता दिया जायेगा तथा निःशक्तजन युवाओं, श्रमदान करने वाले युवाओं को प्राथमिकता दिया जायेगा ।

कोई युवा एक से अधिक राजीव युवा मितान क्लब का सदस्य नहीं हो सकता है, राजीव युवा मितान क्लब का कोई सदस्य 40 वर्ष के आयु पूर्ण करने के उपरांत स्वयमेव अपात्र हो जायेगा।

राजीव युवा मितान क्लब के सदस्यों की चयन प्रक्रिया

पात्रता रखने वाले युवा निर्धारित प्रपत्र में अपने क्षेत्र के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत / मुख्य नगर पालिका अधिकारी / निगम आयुक्त को आवेदन प्रस्तुत करेंगे।

अनुविभागीय स्तरीय समिति प्राप्त आवेदनों के आधार पर राजीव युवा मितान क्लब के सदस्यों की अनंतिम सूची तैयार करेगी तथा जिले के प्रभारी मंत्रीजी से अनुमोदन प्राप्त करेगी एवं अनुमोदित सदस्यों के सम्बंध में पुलिस वेरीफिकेशन उपरांत, उपयुक्त अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी करेगी।

राजीव युवा मितान क्लब के गठन का आदेश नगर निगम क्षेत्र के लिए आयुक्त नगर निगम तथा नगर पालिका, नगर पंचायत तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के द्वारा जारी किया जायेगा।

राजीव युवा मितान क्लब के किसी सदस्य को प्रभारी मंत्री की अनुशंसा उपरान्त, नगर निगम क्षेत्र के लिए आयुक्त नगर निगम तथा नगर पालिका, नगर पंचायत एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के आदेश द्वारा सदस्यता समाप्त की जा सकेगी।

राजीव युवा मितान क्लब के पदाधिकारी, सर्वसम्मति से या उनके सदस्यों द्वारा बैठक ( चयनित सदस्यों की 1 / 3 कोरम पूर्ति कर) में चुनाव कर चयनित किया जायेगा किसी विवाद की स्थिति में अनुविभाग स्तरीय समिति का निर्णय अंतिम होगा।

प्रत्येक पखवाड़े में कम से कम एक बार राजीव युवा मितान क्लब की बैठक आयोजित होगी जिसमें क्लब की गतिविधियों, राशि व्यय एवं मासिक कार्ययोजना पर चर्चा की जायेगी बैठक हेतु कोरम की पूर्ति 1/3 सदस्यों से होगी।

राजीव युवा मितान क्लब के मुख्य कार्य 

खेल गतिविधियाँ से सम्बंधित कार्य- कबड्डी, खो-खो, योगा, कुश्ती क्रिकेट, छत्तीसगढ़ी पारम्परिक खेल यथा- गेड़ी, फुगड़ी, भौरा, पिट्ठूल, आदि की प्रतियोगिताएं एवं मनोरंजनात्मक प्रतिस्पर्धाएं।

सांस्कृतिक गतिविधियाँ- सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी पारम्परिक संस्कृति को बनाये रखने के लिए सांस्कृतिक गतिविधियों जैसे- हरेली तिहार में गेड़ी दौड़, तीजा पोला में बैला दौड़, गौरा-गौरी पर्व, मड़ई-मेला दुर्गा पूजा गणेशोत्सव आदि के आयोजन में सक्रिय भागीदारी।

सामाजिक गतिविधियाँ- शिक्षा और शारीरिक स्वास्थ्य स्कूलों में बच्चों की शतप्रतिशत उपस्थित हेतु कार्य करना। विद्यालय छोड़ चुके बच्चों को विद्यालय प्रवेश हेतु प्रोत्साहित करना । जीवन कौशल शिक्षा कार्यक्रम एड्स नियंत्रण, कुपोषण अभियान, मलेरिया उन्मूलन, कोविड टीकाकरण आदि में सक्रिय भागीदारी।

शासन की योजनाओं का प्रचार-प्रसार ग्राम सभा में शत-प्रतिशत उपस्थिति हेतु कार्य करेंगे। हितग्राही मूलक योजनाओं हेतु पात्र हितग्राहियों की पहचान करना एवं योजनाओं का लाभ पहुंचाने हेतु कार्य करना। जिन विभागों में कौशल क्षमता विकास कार्यक्रम एवं क्लब के उद्देश्यों के अनुरूप आयोजन होते हैं उनसे समन्वय कर कार्य करेंगे। 

पर्यावरण का संरक्षण- पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान व पेयजल संरक्षण, प्लास्टिक मुक्त अभियान, ओ.डी.एफ. अभियान आदि।

जागरूकता कार्यक्रम- सेव गर्ल्स चाईल्ड, स्वैच्छिक रक्तदान, एच.आई.वी. (एड्स) एवं कोरोना (कोविड-19) के बचाव, नशा मुक्ति, शराब मुक्ति अभियान पर जागरूकता का प्रचार-प्रसार करेंगे।

नेतृत्व निर्माण कार्यक्रम- प्रभावी प्रबंधन एवं प्रशासन, लोक तांत्रिक नेतृत्व कार्यशाला, राजीव मितान क्लबों के विकास के संबंध में प्रशिक्षण, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार कौशल पर कार्यशाला वैश्विक राष्ट्रीय व स्थानीय महत्व के वर्तमान मुद्दों पर कार्यक्रम ।

योजना प्रबंधन तथा प्रशासन कौशल- एकजुट करने तथा नेटवर्क बनाने का कौशल, व्यक्तिगत तथा सामाजिक कौशल विकास, महिलाओं के कौशल उन्नयन कार्यक्रम, युवा सुविधा केन्द्र संचालन, हस्तशिल्प मेला तथा लोकवार्ता सामुदायिक संपत्तियों का संरक्षण।


राजीव युवा मितान क्लब को प्राप्त पैसे का उपयोग कैसे करें

  • उक्त योजना हेतु खेल एवं युवा कल्याण विभाग के बजट में स्वीकृत राशि, माननीय मुख्यमंत्री जी की में अध्यक्षता वाली शासी निकाय के निर्देश पर संचालक खेल एवं युवा कल्याण (सदस्य सचिव कार्यकारिणी / केन्द्रीय समिति) के द्वारा सभी जिला कलेक्टर (अध्यक्ष जिला स्तरीय समिति) को जिला स्तरीय समिति के बैंक खाते में राशि अंतरित की जाएगी।
  •  जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन उपरान्त राशि का अंतरण अनुविभाग स्तरीय समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत / नगर पंचायत / नगर पालिका क्षेत्र में गठित राजीव युवा मितान क्लबों के लिए राशि खोले गये चालू बैंक खाते में एवं नगर निगम क्षेत्र में गठित राजीव युवा मितान क्लबों के लिए राशि नगर निगम क्षेत्र में खोले गये चालू बैंक खाते में अंतरित किया जाएगा।
  • अनुविभाग स्तरीय समिति के अनुमोदन उपरान्त राशि का अंतरण उक्त उपनियम (2) अनुसार राशि प्राप्तकर्ता बैंक खातेदारों द्वारा सम्बंधित राजीव युवा मितान क्लब के बैंक खातों में किया जायेगा।
  • प्रत्येक राजीव युवा मितान क्लब को प्रति तिमाही 25000/- (पच्चीस हजार रूपये) अनुदान राशि मिलेगा।अनुविभाग स्तरीय समिति के माध्यम से प्राप्त होगा। उक्त राशि का उपयोग उद्देश्यों के पूर्ति के लिए तथा समय-समय पर राज्य शासन एवं शासी निकाय तथा केन्द्रीय समिति द्वारा दिए निर्देशानुसार एवं क्लब के सदस्यों द्वारा बहुमत के आधार पर किया जाएगा।
  • राजीव युवा मितान क्लब को वित्तीय वर्ष में प्रदाय की गई कुल राशि का व्यय खेल गतिविधि, सामाजिक गतिविधि एवं सांस्कृतियों गतिविधियों हेतु क्रमशः 5:3:2 के अनुपात में करेंगे।
  • राजीव युवा मितान क्लब के द्वारा वित्तीय वर्ष में लगभग 05 खेल गतिविधियाँ, 12 सामाजिक गतिविधियों एवं 02 सांस्कृतियों गतिविधियों का आयोजन किया जा सकेगा।
  • अनुदान राशि का आहरण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक की तत्काल भुगतान / वितरण किया जाना आवश्यक ना हो।
  • स्वीकृत प्रोत्साहन राशि / अनुदान का व्यय पूर्णतः नहीं किये जाने कि स्थिति में शेष राशि को वित्तीय वर्ष के अंत में शासन को लौटा दी जाएगी।

राजीव युवा मितान क्लब के सदस्यों हेतु आचार संहिता

  • सभी सदस्य, अध्यक्ष और सचिव के मार्गदर्शन में सर्वसम्मति से कार्य करेंगे।
  • सभी सदस्य स्वयं को विश्वास और सहयोग के योग्य बनायेंगे और स्वयं में नेतृत्व का विकास करेंगे।
  • सभी सदस्यों से अनुशासित समर्पित और ईमानदार होने की उम्मीद की जाती है।
  • सभी सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने पहनावे, दिखावट और व्यवहार में अच्छे हो, व्यक्तिगत स्वच्छता, बॉडी लैंग्वेज, भाषा शैली उत्तम रखें।
  • सभी सदस्य ईमानदारी से किसी भी विवादास्पद मुद्दे में प्रवेश करने से बचेंगे।
  • सभी सदस्य को कार्य के दौरान राजीव युवा मितान क्लब का आईडी कार्ड पहनना अनिवार्य होगा।
  • सभी सदस्य हिंसा, शारीरिक और मौखिक धमकी, बेईमानी, अभद्र भाषा या व्यवहार अपराधिक, असामाजिक, राष्ट्रद्रोही, गतिविधियों से दूर रहेंगे।
  • कोई भी सदस्य अपने संगठनात्मक स्थिति या सदस्यता का उपयोग व्यक्तिगत या वित्तीय लाभ के लिए नहीं करेंगे।
  • सभी सदस्य बुरी आदतें सामाजिक बुराईयों जैसे- धूम्रपान, गुटखा, मद्यपान, जुआ, सट्टा आदि से दूर रहेंगे। तथा वे सामाजिक बुराईयों जैसे- दहेज, महिलाओं के खिलाफ हिंसा, अंधविश्वास, बाल विवाह और बालश्रम आदि को समाज से दूर करने हेतु सतत प्रयास करेंगे।
  • प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं से राहत और सुरक्षा हेतु भागीदारी सुनिश्चित करते हुए पीड़ितों की सहायता करेंगे।
  • सदस्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे आदर्श युवा हों, जिनमें संस्कृति और परम्परा का सम्मान हो।
  • सभी सदस्य आचार संहिता के पालन के संबंध में स्वघोषणा करेंगे। स्वघोषणा का उल्लंघन सदस्यता समाप्ति का आधार हो सकेगा।


राजीव युवा मितान क्लब के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य

राजीव युवा मितान क्लब के अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य

राजीव युवा मितान क्लब के बैठकों की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में निर्णयात्मक होगा।

शासी निकाय, कार्यकारिणी समिति, जिला स्तरीय समिति तथा राजीव युवा मितान क्लब के अध्यक्ष अपने स्तर के सुसंगत समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगें।

आवश्यकता होने पर शासी निकाय, कार्यकारिणी समिति, जिला स्तरीय समिति तथा राजीव युवा मितान क्लब 2/3 सदस्यों द्वारा अथवा अध्यक्ष के निर्णय अनुसार अपने स्तर से सुसंगत आवश्यक बैठक बुलाई जायेगी. जिसके लिए 24 घण्टे पूर्व समस्त सदस्यों को सूचित किया जायेगा।

राजीव युवा मितान क्लब के उपाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष राजीव युवा मितान क्लब के बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

राजीव युवा मितान क्लब के सदस्य सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य

शासी निकाय, केन्द्रीय समिति, जिला स्तरीय समिति, अनुविभाग स्तरीय समिति के सदस्य सचिव तथा राजीव युवा मितान क्लब के सचिव द्वारा सुसंगत बैठक समय-समय पर बुलाना और समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हो प्रस्तुत करना

राजीव युवा मितान क्लब के सचिव द्वारा सदस्यता पंजी एवं कैशबुक का संधारण करने एवं प्रति तिमाही प्राप्त राशि का निर्देशानुसार व्यय विवरण पत्रक तैयार कर निर्धारित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र अनुभाग स्तरीय समिति को प्रेषित करने की कार्यवाही करना।

राजीव युवा मितान क्लब के सचिव द्वारा समिति / क्लब के आय-व्यय का लेखा-जोखा हेतु उपयोगिता प्रमाण पत्र, व्यय विवरण निर्धारित प्रपत्र में प्रतिवेदन अनुभाग स्तरीय समिति को प्रस्तुत करेंगे। (4) अनुभाग स्तरीय समिति का सदस्य सचिव अपने अनुविभाग के सभी राजीव युवा मितान क्लबों के उपयोगिता प्रमाण पत्र, व्यय विवरण पत्रकों का संकलन कर एकजाई उपयोगिता प्रमाण पत्र, व्यय विवरण पत्रक जिला स्तरीय समिति को प्रस्तुत करेंगे।

जिला स्तरीय समिति का सदस्य सचिव अपने जिले के सभी अनुभाग स्तरीय समितियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र, व्यय विवरण पत्रक का संकलन कर एकजाई उपयोगिता प्रमाण पत्र, व्यय विवरण पत्रक केन्द्रीय समिति समिति को प्रस्तुत करेंगे। केन्द्रीय समिति (Executive Body) के सदस्य सचिव (संचालक, खेल एवं युवा कल्याण, रायपुर, छत्तीसगढ़) उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र (जी. एफ.आर.-12) में शासी निकाय के सदस्य सचिव (सचिव, छ.ग. शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग) को समयावधि के भीतर प्रस्तुत करेंगे।

समिति / क्लब के सारे कागजातों को तैयार करना / करवाना तथा उसका निरीक्षण करना व अनियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना अपने वरिष्ठ समिति को देना।

किसी राजीव युवा मितान क्लब में आर्थिक अनियमितता पाये जाने पर अनुविभाग स्तरीय समिति के अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि अनियमितता की राशि को क्लब के संबंधित पदाधिकारी से भू-राजस्व की बकाया बतौर वसूली कर सकेंगे एवं संबंधित पदाधिकारी की सदस्यता समाप्ति के संबंध में तत्काल आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।

राजीव युवा मितान क्लब के कोषाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य राजीव युवा मितान क्लब की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा बैठक द्वारा स्वीकृत व्यय करना ।

राजीव युवा मितान क्लब के संयुक्त सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य  सचिव की अनुपस्थिति में संयुक्त सचिव द्वारा सचिव का कार्य करना। में राजीव युवा मितान क्लब में पंजियों का संधारण (सदस्यता पंजी – जिसमें प्रत्येक सदस्य का नाम, पद, पता, व्यवसाय प्रवेश दिनांक सदस्यता समाप्ति दिनांक व हस्ताक्षर आदि होंगे।

राजीव युवा मितान क्लब में पंजियों का संधारण

  • सदस्यता पंजी – जिसमें प्रत्येक सदस्य का नाम, पद, पता, व्यवसाय प्रवेश दिनांक सदस्यता समाप्ति दिनांक व हस्ताक्षर आदि होंगे।
  • कैशबुक राजीव युवा मितान क्लब को अनुविभाग स्तरीय समिति अथवा अन्य स्त्रोत से प्राप्त राशि एवं उसके व्यय विवरण तिथिवार तैयार की जायेगी।
  • राजीव युवा मितान क्लब के बैठक पंजी का संधारण करना।

Rajiv Yuva Mitan Club Scheme Bank Account

जिला स्तरीय समिति तथा अनुविभाग स्तरीय समिति का चालू खाता किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट ऑफिस में खोला जाएगा एवं ग्राम पंचायत / नगरीय निकायों के वार्ड में गठित राजीव युवा मितान क्लबों का बचत बैंक खाता किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट ऑफिस में खोला जाएगा

अनुविभाग स्तरीय समिति में कार्यक्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत / नगर पंचायत / नगर पालिका क्षेत्र में गठित राजीव युवा मितान क्लबों के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं उप कोषालय अधिकारी (अधीनस्थ लेखाधिकारी / वित्त अधिकारी) के संयुक्त रूप से एक चालू बैंक खाता होगा एवं नगर निगम क्षेत्र में गठित राजीव युवा मितान क्लबों के लिए नगर निगमवार आयुक्त नगर निगम एवं अधीनस्थ लेखाधिकारी के संयुक्त रूप से चालू बैंक खाता होगा।

राजीव युवा मितान क्लब के बैंक / पोस्ट ऑफिस में अध्यक्ष / सचिव एवं कोषाध्यक्ष का संयुक्त खाता होगा। खाते से राशि का आहरण अध्यक्ष / सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

Rajiv Yuva Mitan Club Scheme वित्तीय प्रारूप

प्रत्येक क्लब को प्रति तिमाही रू. 25 हजार दिए जाएंगे, प्रत्येक क्लब का अध्यक्ष / सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से एक बैंक खाता खोला जाएगा, राशि का आहरण अध्यक्ष / सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा।

उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत ही द्वितीय किस्त जारी की जाएगी, जिला कलेक्टर जिला कोषालय अधिकारी या वित्त अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित करेगी, जो वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित करेगी तथा विभिन्न पंजियों का उचित संधारण सुनिश्चित करेगी।

वित्तीय नियमों के पालन हेतु आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण भी दिया जा सकेगा सभी राजीव युवा मितान क्लब को कैशबुक का संधारण करना अनिवार्य है।

Rajiv Yuva Mitan Club Scheme के लिए अवश्यक फार्म

Rajiv Yuva Mitan Club Scheme आवेदन फार्म Download

जीव युवा मितान क्लब योजना निर्देश

राजीव युवा मितान क्लब योजना हेतु “प्रारूप मार्गदर्शिका

राजीव युवा मितान क्लब के लिए शासन प्रशासन की समिति (शासी निकाय) का गठन निम्नानुसार होगा


Rajiv Yuva Mitan Club Scheme शासन प्रशासन समिति की बैठक 

  • शासी निकाय की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी, परंतु वर्ष में एक बार माह जुलाई में बैठक अनिवार्यतः होगी अध्यक्ष के अनुमोदन से सदस्य सचिव के द्वारा बैठक आहूत की जाएगी।
  • बैठक का एजेंडा तथा सूचना, बैठक दिनांक से 15 दिवस पूर्व आमसभा के प्रत्येक सदस्य को भेजी जानी आवश्यक होगी। बैठक में कोरम 2/3 सदस्यों की होगी, यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक एक घण्टे के लिए स्थगित किया जाकर उसी पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी, जिसके लिए कोरम की कोई शर्ते नहीं होगी। अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में निर्णयात्मक होगा।
  • शासी निकाय की प्रथम आमसभा पंजीयन दिनांक से तीन माह के अंदर बुलाई जायेगी, जिसमें शासी निकाय के पदाधिकारियों का मनोनयन / गठन संबंधी जानकारी पंजीयक को विहित शुल्क के साथ प्रस्तुत की जायेगी।

Rajiv Yuva Mitan Club Scheme शासन प्रशासन समिति के अधिकार व कर्तव्य

  • शासी निकाय प्रदेश में चल रहे राजीव युवा मितान क्लब योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तरीय नोडल होंगे एवं सदस्य सचिव नियंत्रण अधिकारी होंगे।
  • बजट का अनुमोदन करना ।
  • राजीव युवा मितान क्लब के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना।
  • आगामी वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना।
  • अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबंधकारिणी (Executive Body) द्वारा प्रस्तुत हो
  • राजीव युवा मितान क्लब द्वारा संचालित समितियों / क्लबों के आय-व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना ।

Rajiv Yuva Mitan Club Scheme की कार्यकारिणी/ केन्द्रीय समिति (Executive Body) का गठन निम्नानुसार होगा


Rajiv Yuva Mitan Club Scheme की कार्यकारिणी/ केन्द्रीय समिति (Executive Body) की बैठक

  • प्रबंधकारिणी सभा बैठक प्रत्येक तीन माह में होगी तथा बैठक का एजेंडा तथा सूचना, बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजी जानी आवश्यक होगी। अध्यक्ष के अनुमोदन से सदस्य सचिव के द्वारा बैठक आहूत की जाएगी।
  • बैठक में कोरम 1/2 सदस्यों की होगी, यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक एक घण्टे के लिए स्थगित की जाकर उसी पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी, जिसके लिए कोरम की कोई शर्त नहीं होगी।

Rajiv Yuva Mitan Club Scheme की कार्यकारिणी/ केन्द्रीय समिति (Executive Body) के अधिकार एवं कर्तव्य

  • जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु राजीव युवा मितान क्लब का गठन हुआ है, उसकी पूर्ति हेतु इस आशय की पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना ।
  • पिछले वर्ष का आय-व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रति वर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना ।
  • अन्य आवश्यक कार्य करना जो साधारण सभा / शासी निकाय द्वारा समय-समय पर सौंपी जाये।
  • विशेष बैठक आमंत्रित कर राजीव युवा मितान क्लब के नियमावली में संशोधन किये जाने के प्रावधान पर विचार-विमर्श कर शासी निकाय की विशेष बैठक में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी, साधारण सभा में कुल सदस्यों 2 / 3 मत में संशोधन पारित होने पर उक्त प्रस्ताव पारित होने पर उक्त प्रस्ताव पारित कर पंजीयक को अनुमोदन हेतु भेजा जायेगा।

जिला स्तरीय समिति के संरक्षक जिले के प्रभारी मंत्रीजी होंगे। जिला स्तरीय समिति का गठन निम्नानुसार होगा


जिला स्तरीय समिति के अधिकार एवं कर्तव्य

  • यह समिति केन्द्रीय समिति के उपसमिति के रूप में कार्य करेगी तथा केन्द्रीय समिति के प्रति उत्तरदायी होगी।
  • केन्द्रीय समिति के अधीन रहते हुए खेल विभाग से समन्वय कर योजनाओं की समुचित निगरानी करना।
  • अनुविभाग स्तरीय समिति को अनुदान राशि समय पर उपलब्ध कराना एवं व्यय का त्रैमासिक उपयोगिता प्रमाण पत्र केन्द्रीय समिति को उपलब्ध कराना।
  • अनुविभाग स्तरीय समिति को ग्राम पंचायत / नगरीय निकायों के वार्ड स्तर पर गठित राजीव युवा मितान क्लब के संचालन के संबंध में मार्गदर्शन देना।
  • अनुविभाग स्तरीय समिति के कार्यों का पर्यवेक्षण करना।

अनुविभाग स्तरीय समिति का गठनः अनुविभाग स्तरीय समिति का गठन निम्नानुसार होगा


अनुविभाग स्तरीय समिति के अधिकार एवं कर्तव्य 

  • यह समिति जिला स्तरीय समिति के अधीन रहते हुए कार्य करेगी तथा जिला स्तरीय समिति के प्रति उत्तरदायी होगी।
  • अनुविभाग में एक से अधिक तहसील / विकासखण्ड होने की स्थिति में संबंधित तहसील / विकासखण्ड के अनुविभाग स्तरीय समिति के सदस्य अपने कार्यक्षेत्र अंतर्गत राजीव युवा मितान क्लबों को मार्गदर्शन / पर्यवेक्षण सुनिश्चित करेंगे।
  • जिला स्तरीय समिति के अधीन रहते हुए जिला खेल अधिकारी से समन्वय कर योजनाओं की समुचित निगरानी करना।
  • ग्राम पंचायत / नगरीय निकायों के वार्ड स्तर पर गठित राजीव युवा मितान क्लब को अनुदान राशि समय पर उपलब्ध कराना एवं व्यय का त्रैमासिक उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला स्तरीय समिति को उपलब्ध कराना।
  • अनुविभाग स्तरीय समिति यह सुनिश्चित करायेगी कि राजीव युवा मितान क्लब के चयनित सदस्यों का कोई अपराधिक रिकार्ड न हो तथा सभी चयनित सदस्य आचरण संहिता का पालन करें।

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