अगर रहते है आप गाँव से बाहर , तो नाम कट जायेगा मनरेगा (MGNREGA) कार्ड से नाम

मनरेगा जॉब कार्ड के वेरिफिकेशन और अपडेशन के लिए 30 नवंबर तक राज्य में विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को मनरेगा आयुक्त के तरफ से पत्र भेजा गया है। राज्य मनरेगा आयुक्त मोहम्मद कैसर अब्दुलहक ने सभी कलेक्टरों- सह-जिला कार्यक्रम समन्वयकों (मनरेगा) को 10 दिसंबर तक अपडेटेड जानकारी भेजने के लिए कहा है।

                
        बता दें कि हर पांच साल में जॉब कार्डों की वैधता की जांच करके उसे अपडेट किया जाता है। साथ ही उसका सत्यापन भी किया जाता है ताकि मनरेगा के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बनी रहे। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 1 नवम्बर से 30 नवंबर तक विशेष अभियान चलाकर परिवार रोजगार कार्डो (जॉब कार्डों) के अद्यतन एवं सत्यापन के निर्देश दिए हैं। राज्य मनरेगा आयुक्त मोहम्मद कैसर अब्दुलहक ने पत्र में बताया है कि श्रमिक परिवारों को जारी जॉब कार्ड पांच वर्षों के लिए वैध रहता है। इसकी वैधता की जांच कर, अद्यतन व सत्यापन कर नवीनीकरण किया जाना है। जॉब कॉर्ड यदि डुप्लीकेट हो या संबंधित परिवार के सभी सदस्य दूसरे ग्राम पंचायत में स्थाई रूप से निवास कर रहे हों अथवा बहुत समय से गांव में निवास नहीं कर रहे हों, जैसी स्थितियों में ही उस परिवार का जॉब कार्ड निरस्त किया जा सकता है।


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