राजीव गांधी किसान निधि योजना पंजीकरण की पंजीकरण करवाने की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2021 I धान, मक्का, गन्ना किसानों को छोड़कर अन्य फसलों तथा सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, मूंग, उड़द, कुलथी, राम तिल, कोदो, कुटकी तथा रागी फसल में मिलेगा फायदा I

राजीव गांधी किसान निधि योजना पंजीकरण की समय सीमा बढ़ी



राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा पंजीकरण करवाने की समय सीमा बढ़ा दी गई है। यह पंजीकरण खरीफ वर्ष 2020 के लिए होने हैं। कृषि विकास, किसान कल्याण एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अब समय सीमा को बढ़ाकर पंजीकरण करवाने की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2021 कर दी है। पहले यह तिथि 31 जनवरी 2021 थी। वह सभी किसान जिन्होंने अब तक राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत पंजीकरण नहीं करवाए हैं वह समय सीमा रहते पंजीकरण करवा ले।

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राजीव गांधी किसान न्याय योजना – Rajiv Gandhi Kisan Nyan Yojana Chhattisgarh

छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 70 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है। राज्य का अधिकांश क्षेत्र वर्षा आधारित होने से मौसमीय प्रतिकूलता एवं कृषि आदान लागत में वृद्धि के कारण कृषि आय में अनिश्चितता तथा ऋण ग्रस्तता बनी रहती है, फलस्वरुप कृषक फसल उत्पादन के लिए आवश्यक आदान जैसे उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशक, यांत्रिकीकरण एवं नवीन कृषि तकनीकी में पर्याप्त निवेश नहीं कर पाते है। कृषि में पर्याप्त निवेश एवं कास्त लागत में राहत देने के लिए राज्य शासन द्वारा कृषि आदान सहायता हेतु “राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू की गई है।

राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत खरीफ मौसम के धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, मूंग, उड़द, कुल्थी, रामतिल, कोदो, कुटकी, तथा रबी में गन्ना फसल को सम्मिलित किया गया है।



राजीव गांधी किसान न्याय योजना का उद्देश्य


  • राजीव गांधी किसान न्याय योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में फसल उत्पादन के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना है।
  • फसल क्षेत्राच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि।
  • फसल के कार्ड लागत की प्रतिपूर्ति कर कृषकों के शुद्ध आय में वृद्धि करना।
  • कृषकों को कृषि में अधिक निवेश हेतु प्रोत्साहन।
  • कृषि को लाभ के व्यवसाय के रुप में पुनर्स्थापित करते हुए जी डी. पी. में कृषि क्षेत्र की सहभागिता में वृद्धि।

राजीव गांधी किसान न्याय योजना (Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana – RGKNY) के तहत राज्य सरकार प्रदेश में 18 लाख से अधिक किसानों को आदान राशि प्रदान करेगी जो कि DBT के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा कर दी जाएगी।



Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana दिशा निर्देश

इन सभी पंजीकृत किसानों के डाटा को राजीव गांधी किसान योजना के लिए मान्य किया जाएगा और दूसरी फसलों के लिए राजस्व विभाग द्वारा एक और पोर्टल आरंभ किया जाएगा जिसमें एरिया वाइज, क्रॉप प्राइस कवरेज होगी।
धान, मक्का, गन्ना उत्पादक किसानों को छोड़कर अन्य फसलों के लिए आदान सहायता राशि की गणना की जाएगी। जिसके लिए भुइया पोर्टल से डाटा कलेक्ट किया जाएगा।
एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर द्वारा आवेदन पत्र का सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद किसान को कोऑपरेटिव सोसाइटी में अपना पंजीकरण करवाना होगा और फॉर्म वन सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा। यह जरूरी दस्तावेज लोन बुक, आधार नंबर, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी है।
इस योजना में केवल उन्हीं फसलों पर लाभ प्रदान किया जाएगा जिसकी जानकारी दिशानिर्देशों में दी गई है। इसके अलावा किसी और फसल पर इस योजना का लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा।

CG Rajiv Gandhi Kisan Nyay Scheme के दस्तावेज़ (पात्रता )

  • आवेदक छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • इस योजना के तहत राज्य के केवल किसानो को ही पात्र माना जायेगा।
  • आवेदक का बैंक आकउंट होना चाहिए और बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

राजीव गांधी किसान न्याय योजना सत्यापन प्रक्रिया

  • वह किसान जो अन्य फसल लगाएंगे उन्हें संबंधित प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति में पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा।
  • पंजीकरण फॉर्म का सत्यापन रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर द्वारा किया जाएगा।
  • यह सत्यापन गिरदावरी के डाटा के माध्यम से किया जाएगा। जो कि भुइयां पोर्टल पर उपलब्ध होगा।
  • सत्यापन के बाद किसान अपने आप को कोऑपरेटिव सोसाइटी में पंजीकरण करवा पाएंगे।
  • पंजीकरण प्रक्रिया 28 फरवरी 2021 से पहले करनी होगी।
  • पंजीकरण में किसानों को सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे कि लोन बुक, आधार नंबर, बैंक पासबुक फोटोकॉपी तथा पंजीकरण फॉर्म जमा करना होगा।
  • राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत केवल उन्हीं फसलों पर सहायता राशि प्रदान की जाएगी जो इस योजना के अंतर्गत शामिल है।
  • राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत वह किसान लाभ नहीं उठा सकते हैं जिन्होंने अपना पंजीकरण नहीं करवाया है।
  • इस पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत जो डेटाबेस प्राप्त होगा उसके आधार पर नोडल बैंक के माध्यम से सहायता राशि सीधे किसानों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पहुंचाई जाएगी।

2 Comments

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