क्या है नया कृषक बिल ? क्यों हो रहा है विरोध ? समझे आसान भाषा व संक्षिप्त में |



New Farm Bill: राज्यसभा में हंगामे के बीच कृषि से संबंधित दो विवादित बिलों को मंजूरी दे दी गई. जिसके बाद देश के कई किसान संगठन और राजनीतिक दल विरोध में सड़कों पर उतर आए. मोदी सरकार जहां इन विधेयकों (New Farm Bill) को किसानों को सशक्त बनाने का माध्यम बता रही है तो वहीं विपक्ष और लाखों की संख्या में किसान यह मानकर विरोध कर रहे हैं कि इस विधेयक के बाद किसान कॉरपोरेट घरानों के आगे मजबूर हो जाएंगे. वहीं कुछ किसान ऐसे भी जो इस पूरे मामले के राजनीतिकरण से कंफ्यूज हैं, उनकी मांग है कि सरकार आगे आए और किसानों की आशंकाओं को दूर करे और बताए कि किसानों को इस बिल से क्या फायदा.
क्या है बिल और क्यों हो रहा है विरोध:

कृषि संबंधी दो विधेयको को राज्यसभा में मंजूरी दे दी गई है, इस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हस्ताक्षर होने के साथ ही यह कानून का रूप ले लेगा. जिन विधेयरों को मंजूरी मिली है उसमें कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्द्धन और सुविधा) विधेयक-2020 और कृषक (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक-2020 शामिल है.

किसानों को इस बिल से क्या फायदा:-

  • कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) विधेयक 2020 के तहत किसान या फिर व्यापारी अपनी उपज को मंडी के बाहर भी अन्य माध्यम से आसानी से व्यापार कर सकेंगे.


  • इस बिल के अनुसार राज्य की सीमा के अंदर या फिर राज्य से बाहर, देश के किसी भी हिस्से पर किसान अपनी उपज का व्यापार कर सकेंगे. इसके लिए व्यवस्थाएं की जाएंगी. मंडियों के अलावा व्यापार क्षेत्र में फार्मगेट, वेयर हाउस, कोल्डस्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिटों पर भी बिजनेस करने की आजादी होगी. बिचौलिये दूर हों इसके लिए किसानों से प्रोसेसर्स, निर्यातकों, संगठित रिटेलरों का सीधा संबंध स्थापित किया जाएगा.


  • भारत में छोटे किसानों की संख्या ज्यादा है, करीब 85 फीसदी किसानों के पास दो हेक्टेयर से कम जमीन है, ऐसे में उन्हें बड़े खरीददारों से बात करने में परेशानी आती थी. इसके लिए वह या तो बड़े किसान या फिर बिचौलियों पर निर्भर होते थे. फसल के सही दाम, सही वक्त पर मिलना संभव नहीं होता था. इन विधेयकों के बाद वह आसानी से अपना व्यापार कर सकेंगे.


  • कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक किसानों को व्यापारियों, कंपनियों, प्रसंस्करण इकाइयों, निर्यातकों से सीधे जोड़ता है. यह कृषि करार के माध्यम से बुवाई से पूर्व ही किसान को उपज के दाम निर्धारित करने और बुवाई से पूर्व किसान को मूल्य का आश्वासन देता है.


  •  किसान को अनुबंध में पूर्ण स्वतंत्रता रहेगी, वह अपनी इच्छा के अनुरूप दाम तय कर उपज बेचेगा. देश में 10 हजार कृषक उत्पादक समूह निर्मित किए जा रहे हैं. ये एफपीओ छोटे किसानों को जोड़कर उनकी फसल को बाजार में उचित लाभ दिलाने की दिशा में कार्य करेंगे.

क्यों राजनीतिक दल और किसान कर रहे हैं कृषि विधेयकों का विरोध? 

  • नए बिल में न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य यानी MSP को नहीं हटाया गया है (पीएम नरेंद्र मोदी देकर यह बात कह चुके हैं कि एमएसपी को खत्‍म नहीं किया जा रहा है) लेकिन 'बाहर की मंडियों'को फसल की कीमत तय करने की इजाजत देने को लेकर किसान आशंकित हैं.


  • किसानों की इन चिंताओं के बीच राज्‍य सरकारों-खासकर पंजाब और हरियाणा- को इस बात का डर सता रहा है कि अगर निजी खरीदार सीधे किसानों से अनाज खरीदेंगे तो उन्‍हें मंडियों में मिलने वाले टेक्‍स का नुकसान होगा.


किसान यूनियन ने इन पर जताई आपत्ति


  • किसान यूनियन ने राज्यसभा में बिना चर्चा के पास हुए बिल को देश की संसद के इतिहास में पहली दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया है। उन्होंने कहा कि अन्नदाता से जुड़े तीन कृषि विधेयकों को पारित करते समय ना तो कोई चर्चा की और ना ही इस पर किसी सांसद को सवाल करने का सवाल करने का अधिकार दिया गया। टिकैत ने कहा कि यह भारत के लोकतंत्र के अध्याय में काला दिन है।

  • युनियन आगे कहता है कि अगर देश के सांसदों को सवाल पूछने का अधिकार नहीं है तो सरकार महामारी के समय में नई संसद बनाकर जनता की कमाई का 20,000 करोड़ रूपए क्यों बर्बाद कर रही है?

  • आज देश की सरकार पीछे के रास्ते से किसानों के समर्थन मूल्य का अधिकार छीनना चाहती हैं, जिससे देश का किसान बर्बाद हो जाएगा।

  • मण्डी के बाहर खरीद पर कोई शुल्क ना होने से देश की मण्डी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। सरकार धीरे-धीरे फसल खरीदी से हाथ खींच लेगी।

  • किसान को बाजार के हवाले छोड़कर देश की खेती को मजबूत नहीं किया जा सकता। इसके परिणाम पूर्व में भी विश्व व्यापार संगठन के रूप में मिले हैं।

यूनियन बोला- 'सरकार को करना होगा समझौता'


प्रधानमंत्री को संबोधित इस ज्ञापन में किसानों की ओर से कहा गया है कि-

1.केन्द्र सरकार द्वारा 5 जून को लागू किए गए अध्यादेशों का देश के किसान विरोध कर रहे हैं। हालांकि, केन्द्र सरकार इन अध्यादेशों को एक देश एक बाजार के रूप में कृषि सुधार की दशा में एक बड़ा कदम बता रही है। यह अध्यादेश अब कानून की शक्ल ले चुके हैं।

2.वहीं, देश के किसान कानून बन चुके इन अध्यादेशों को, यानी दोनों सदनों से पास हो चुके तीनों किसान विधेयकों को, कृषि क्षेत्र में कंपनी राज के रूप में देख रहे हैं। कुछ राज्य सरकारों ने भी इसे संघीय ढांचे का उल्लंघन मानते हुए इन्हें वापस लिए जाने की मांग की है। देश के अनेक हिस्सों में इसके विरोध में किसान आवाज उठा रहे हैं।

3.किसान जानते हैं कि इन तीनों नए कानूनों के कारण प्राइवेट कम्पनियां उनका जो हाल करेंगी वो बन्धुआ बना लिए जाने के बराबर ही होगा।

4.कृषि में कानून नियंत्रण मुक्त, विपणन, भंडारण, आयात-निर्यात, किसान हित में नहीं है। इसका खामियाजा देश के किसान विश्व व्यापार संगठन के रूप में भी भुगत रहे हैं।

5.देश में 1943-44 में बंगाल के सूखे के समय ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अनाज भंडारण के कारण 40 लाख लोग भूख से मर गए थे।

6.समर्थन मूल्य कानून बनाने जैसे कृषि सुधारों से किसान का बिचौलियों और कंपनियों द्वारा किया जा रहा अति शोषण बन्द हो सकता है और इस कदम से किसानों के आय में वृद्धि होगी।

ये है किसानों की मागें


मांग-1 : किसान बिलों से जुड़े अध्यादेशों को तुरंत वापस लिया जाए

(अ) कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा पर करार अध्यादेश 2020 (ब) कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अध्यादेश 2020 (स) आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन अध्यादेश 2020 कृषि और किसान विरोधी तीनों अध्यादेशों को तुरंत वापिस लिया जाए।

मांग-2: एमएसपी (MSP) पर कानून बने

न्यूनतम समर्थन मूल्य को सभी फसलों पर (फल और सब्जी) लागू करते हुए कानून बनाया जाए। समर्थन मूल्य से कम कीमत पर फसल खरीदने को अपराध की श्रेणी में शामिल किया जाए।

मांग-3: सरकारी मंडी और फसल खरीदी का कानून बने

मण्डी के विकल्प को जिन्दा रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं एवं फसल खरीद की गारंटी के लिए कानून बनाया जाए। कानून में ये स्पष्ट हो कि प्राइवेट मंडियों की अधिकता हो जाने पर भी सरकारी मंडियां बंद नहीं होंगी बल्कि प्रतिस्पर्धा की भावना से किसानों के हित में काम करती रहेंगी।



फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का ऐलान

कृषि सुधार के विधेयकों को लेकर मचे घमासान के बीच सरकार ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का ऐलान कर दिया है.  किसानों की चिंता को देखते हुए एक महीने पहले ही न्यूनतम समर्थन मूल्य मंजूरी दे दी गई है. सरकार ने एमएसपी में 50 रुपये से 300 रुपये प्रति क्विंटल तक की वृद्धि की है.किसानों से उनके अनाज की खरीदी FCI व अन्य सरकारी एजेंसियां एमएसपी पर करेंगी.


कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अनुसार, रबी मौसम के लिए चने की एमएसपी में 225 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है और यह बढ़कर 5100 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है. मसूर का न्यूनतम समर्थन मूल्य 300 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है और यह 5100 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है. उन्होंने बताया कि सरसों के एमएसपी में 225 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है और यह बढ़कर 4650 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है. जौ के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 75 रुपये की वृद्धि के बाद यह 1600 रुपये प्रति क्विंटल और कुसुम के एमएसपी में 112 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि के साथ यह 5327 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है.


कृषि बिलों की तारीफ करते हुए 'पीएम ने कहा कि 'हमारे देश में अब तक उपज बिक्री की जो व्यवस्था चली आ रही थी, जो कानून थे, उसने किसानों के हाथ-पांव बांधे हुए थे. इन कानूनों की आड़ में देश में ऐसे ताकतवर गिरोह पैदा हो गए थे, जो किसानों की मजबूरी का फायदा उठा रहे थे.




2 Comments

  1. UP NEW RATION CARD LIST | उत्तर प्रदेश (UP) राशन कार्ड नई सूची 2019-2020

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  2. आपके द्वारा दी गई जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जानकारी साझा करने की लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद । igrsup की सभी जानकारी यहां देखें

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